चक्रधरपुर। नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार करने का आरोपी को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 30 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत पांड्रासाली निवासी हरिलाल बोदरा के खिलाफ 4 अक्टूबर 2020 को के खिलाफ पीड़ित नाबालिक के बयान पर पांड्रासाली ओपी थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि मुफ्फसिल थाना के पांड्रासाली ओपी अंतर्गत भोया गांव के सोसोबासा टोला निवासी हरिलाल बोदरा एक नाबालिक बच्ची को डरा धमका कर दुष्कर्म किया था।
घटना के बाद आरोपी नाबालिक को इस बात की जानकारी किसी को नहीं देने की बात कही, नहीं तो जान से मार देने के बाद कह कर उसे डरा दिया। घटना के बाद पीड़िता ने किसी को इस बात को जानकारी नहीं दी। घटना के कुछ महीने के बाद पीड़िता को एहसास हुआ कि वह उस घटना से गर्भवती हो गई है। इसके बाद हुआ इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद पीड़िता के बयान पर पांड्रासाली ओपी में मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने अभियुक्त हरिलाल बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।
जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 55 / 2020 दिनांक 08.09.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प0 सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा - 4(2) पोक्सो एक्ट में अभियुक्त हरिलाल बोदरा को 25 (पच्चीस) साल कठोर कारावास एवं धारा 6 पोक्सो एक्ट में 30 (तीस) साल कर कारावास तथा 50,000/- (पचास हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी ।
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