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पूर्व जज पर फायरिंग मामले में 16 साल बाद आया फैसला, गैंगस्टर अखिलेश सिंह बरी, Verdict in the firing case on former judge after 16 years, gangster Akhilesh Singh acquitted.


जमशेदपुर। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग करने के मामले में सोमवार को फैसला आया है। कोर्ट ने अखिलेश सिंह को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है। हालांकि मामले में आरोपी मनोरंजन सिंह लल्लू, बंटी जायसवाल और रितेश राय के खिलाफ अदालत में मामला अलग से चल रहा है। बता दें कि साकची थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2008 को जेल चौक के निकट बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने आरपी रवि को गोली मारी थी।




इससे जख्मी पूर्व जज का इलाज टीएमएच में हुआ था। इस संबंध में पत्नी बीरा प्रसाद के बयान पर केस दर्ज कर पुलिस ने अखिलेश समेत अन्य को आरोपी बनाया था। बीरा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आरपी रवि फल लेकर घर लौट रहे थे। जैसे आबकारी विभाग के पास पहुंचकर सड़क पार कर रहे थे वैसे ही बाइक सवार दो अपराधियों ने उनपर फायरिंग शुरु कर दी थी। इस घटना में आरपी रवि घायल हो गए थे।


 

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