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उपभोक्ता वाद के एक मामले में उपभोक्ता न्यायालय ने एक लाख पचास हज़ार का हर्जाना दिलाया, In a consumer litigation case, the consumer court awarded a compensation of one lakh fifty thousand.


जमशेदपुर। उपभोक्ता रंजीता महतो ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग प० सिंहभूम चाईबासा मे एक वाद नेक्सजेन सोलूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य पर किया था, जिसमे उन्हें एक लाख पचास हज़ार का हर्जाना सेवा में कमी हेतु दिया गया। साथ ही बीस हज़ार रूपये मानसिक और शारीरिक परेशानी हेतु तथा दस हज़ार वाद के खर्च हेतु दिया गया।





वाद का सारांश यह है कि उपभोक्ता ने यह वाद अक्टूबर 2019 जिला उपभोक्ता फोरम में किया था जिसमे उपभोक्ता रंजीता महतो ने एक नयी कार नेक्सजेन सोलूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से लिया था जिसमे बार बार स्टार्टिंग कि समस्या होती थी जिससे उपभोक्ता को बहुत प्रकार कि मानसिक समस्यायों को भी झेलना पड़ता था। कभी घर तो कभी रोड, कभी दूसरे शहर, यहाँ तक की बेटी को परीक्षा दिलाने के क्रम में भी रास्ते में नयी कार रुक रुक कर चली और नयी कार होने के कारण भी तरह तरह की समस्याओं से उपभोक्ता को जूझना पड़ा। उपभोक्ता ने यह कार पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर ख़रीदा था। 


नेक्सजेन सोलूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने नोटिस मिलने के वावजूद न्यायालय में अपनी उपस्थिति नहीं दी एवं उनके विरुद्ध वाद एकपक्षीय सुना गया। न्यायालय ने विपक्षी नेक्सजेन सोलूशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी पाया और उनके विरुद्ध एक पक्षीय फैसला सुनाया। हर्जाने की रकम साठ दिन में नहीं देने पर नौ प्रतिशत का ब्याज भी हर्जाने की रकम पर फैसले के दिन से देना होगा। साथ ही बीस हज़ार रूपये मानसिक एवं शारीरिक परेशानी हेतु एवं दस हज़ार रूपये वाद के खर्च हेतु उपभोक्ता को दिया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की सेवा में कमी होने पर उपभोक्ता न्यायालय से सुलभ, त्वरित न्याय हेतु जरूर संपर्क स्थापित करें और अपने वाद को ऑनलाइन दाखिल करें। 




साथ ही ऑनलाइन फाइल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी की अवस्था में उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 व्यापारियों, उत्पादकों, सेवा प्रदाताओं आदि द्वारा ग्राहकों को बेईमान और अनैतिक व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए की गई कार्रवाइयों का वर्णन करता है और यदि ग्राहक के रूप में उनके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तो उपचार की पेशकश करता है।



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