चाईबासा। लापरवाही पूर्वक बस चला कर जान लेने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से गुवा के चालक अनिल लागुरी को 6 माह कैद और 5 सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। 9 दिसंबर 19 को हाथी चोक में मोटरसाइकिल दुर्घटना में बस की चपेट में आ कर गुवा कारो कुंज निवासी मनोज सुरीन की मौत हो गई थी । मनोज सुरीन गुवा के अपने मित्र पिंटू मिश्र और जगदीश मिश्र साथ जामदा जा रहा था।
सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में आरोपी गुवा निवासी अनिल लागुरी को 6 माह कैद और 5सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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