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अवैध नियुक्ति को लेकर डीसी से किया शिकायत, Complaint lodged with DC regarding illegal appointment.

 जमशेदपुर। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा सरकारी नियमों के विरूद्ध अनुशंसा करने के कारण तेइस वर्ष से रामनाथ शर्मा पत्राचार लिपिक के पद पर कार्यरत होकर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त विषय के संबंध में सरकार के आला अधिकारी, झारखंड रांची एवं डीसी  चाईबासा को साक्ष्य के साथ आवेदन देकर अवगत कराया गया है कि वर्तमान में भवन निर्माण विभाग जमशेदपुर के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में पदस्थापित रामनाथ शर्मा की नौकरी अनुकंपा पर अवैध रूप से किया गया है। इस  संबंध में दिनांक 29.03.2024 एवं दिनांक 01.06.2024 को पूरे साक्ष्य के साथ आवेदन के द्वारा सारी बातों से अवगत करा देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है।




इस संबंध में पुनः अवगत कराया गया है कि भवन निर्माण विभाग भवन प्रमंडल चाईबासा के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियमों को अवहेलना करते हुए वर्ष 2000 से ही रामनाथ शर्मा अपने पिता स्व० रामवृक्ष शर्मा के सेवानिवृति के लगभग तीन महीना पहले मृत्यु 18.03.2000 के उपरांत अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, चाईबासा में 10 साल पहले सूचित किया गया तथा झारखंड सरकार के आला अधिकारी, एवं भवदीय को चार वर्ष से इसकी शिकायत आवेदन के साथ अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। वैसे कर्मचारी प्रासांगिक ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 के कंडिका 1 (ख) हक के अनुसार सरकारी सेवक के श्रेणी में नहीं आते है। 


उनकी नियुक्ति विधिवत नहीं मानी जाती है। अतः कार्यभारित से नियमित हुए कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश भी न्यायधिश एम. आर. साह एवं माननीय न्यायाधिश संजीव खन्ना द्वारा 18.11.2021 को छतीसगढ़ के हाई कोर्ट द्वारा दिये आदेश को रद्द करते हुए कहा गया है कि उस समय प्रचलित नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है या इंकार किया जा सकता है। यानि जिस समय जो नीति था वहीं मान्य होगा इसी के आधार पर छतीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द किया गया। 


कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग चाईबासा के द्वारा बिहार सरकार के सेवा संहिता एवं पत्र की अवहेलना कर रामनाथ शर्मा को अनुकंपा पर नौकरी हेतु वर्ष 2000 में जिला अनुकंपा समिति पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को अनुशंसा किया गया तथा जिला अनुकंपा समिति चाईबासा द्वारा श्री रामनाथ शर्मा को नौकरी देने हेतु मंजूरी दी गई थी। उक्त शिकायत मानगो डीमना बस्ती के रहने वाले रवि आनंद ने चाईबासा डीसी से की है ।

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