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को ऑपरेटिव कॉलेज में विधिक जागरूकता कार्यक्रम सह एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, Legal awareness program cum one day seminar was organized in Co-operative College,

 


जमशेदपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर द्वारा को-ऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम सह एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डालसा सचिव राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। वहीं अन्य अतिथियों में लीगल कौंशील के प्रमुख विदेश सिन्हा , सहायक अंकुर कुंवर, अभिनव कुमार श्रीवास्तव और मनोज कुमार सिंह सहायक कानूनी सहायता बचाव अधिवक्ता जो प्रमुख संसाधन व्यक्ति के रूप में उपस्थित थे। 



उक्त कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य अरुण सिंह, कॉलेज के विद्यार्थी, शिक्षक एवं कर्मचारी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉ. स्वाति सोरेन ने किया। उक्त कार्यक्रम में आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारत के तीन नए अपराधिक कानून जो 1 जुलाई से लागू हुए हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। 


तीन नए कानूनों में मुख्य रूप से अपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। RUSA, IQAC के सहयोग से 16 फरवरी, 2019 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आज गुरूवार को कॉलेज कैंपस स्थित स्वामी विवेकानन्द कॉन्फ्रेंस हॉल में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। उक्त सभी कानून 1 जुलाई, 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है।





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