गुवा। एसएचजी की महिला समूह की महिलाओं के बेहतर प्रयास ने चर्च हाटिंग, किरीबुरु में बाल विवाह को रोक नाबालिक लड़का व लड़की को उनके परिजनों को सौंपा गया। शादी कर रहे नाबालिक लड़कें की उम्र 18 वर्ष तथा लड़की की उम्र 14 वर्ष है। इन लड़का-लड़की को शादी संबंधित कानूनी प्रावधानों व पोक्सो एक्ट से संबंधित जानकारी दी गई।
बताया गया कि इससे दोनों के परिजन व शादी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जो भी शामिल होंगे वह कानूनी दायरे में आयेंगे। इसके अलावे बाल विवाह से लड़का व लड़की को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पडे़गा। इस दौरान फैसला लिया गया की दुर्गापूजा बाद लड़की का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय में तथा लड़का को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास होगा। इस दौरान महिला समूह की कई महिलाओं में जेंडर सीआरपी कुलदीप कौर, पूनम सिद्धू, एवं हीरामणी बारला सहित सेतु दीदी भी मौजूद थी।
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