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Jamshedpur. नेशनल लोक अदालत 14 दिसंबर को, ज्यादा से ज्यादा मामले निष्पादित करना लक्ष्य : राजेंद्र प्रसाद, National Lok Adalat on 14th December, aim is to execute as many cases as possible: Rajendra Prasad


  • पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी थानों में पीएलवी किए गए प्रतिनियुक्त

Jamshedpur (Nagendra) । जिला विधिक सेवा प्राधिकार ( डालसा ) जमशेदपुर के सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आगामी 14 दिसंबर को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उस दिन जमशेदपुर सिविल कोर्ट एवं घाटशिला सिविल कोर्ट में भी प्राधिकार की ओर से नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। जिसमें सुलह योग्य सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। प्राधिकार के सचिव बुधवार को सिविल कोर्ट परिसर स्थित न्याय सदन भवन में मीडियाकर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामले के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 

इसलिए बैंक, वित्तीय संस्थान एवं विभिन्न विभागों के साथ बैठकें की जा रही है। डालसा के सचिव ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में सिविल कोर्ट में विचाराधीन सुलह योग्य मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन से जुड़े केस को सुलझाने पर ज्यादा फोकस किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि डालसा फ्री लीगल एड ((निः शुल्क कानूनी सहायता) प्रोवाइड कराती है. जिसके तहत महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति तथा दिव्यांग व्यक्ति को निः शुल्क मदद प्रदान की जाती है। इसके तहत ऐसे व्यक्ति को कोर्ट की कार्रवाई में भाग लेने पर निःशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है। साथ ही उन्हें कोर्ट फी भी प्रदान की जाती है। इसी तरह जेल में बंद विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) का गठन किया गया है। जिसमे 9 लीगल एक्सपर्ट को रखा गया है। जो कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करते है।

 डालसा के गतिविधियों की चर्चा करते हुए प्राधिकार के सचिव ने बताया कि डालसा की ओर से समय-समय पर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जिसके तहत आम लोगों को कानून की जानकारी के अलावा कानूनी मदद के बारे में बताया जाता है। साथ ही उन्हें सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया जाता है , ताकि वंचित व जरूरतमंद लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें । उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिजन मुआवजा के लिए डालसा कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावे सेक्सुअल एसॉल्ट से जुड़े मामले में पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता के अलावे मुआवजा प्रदान किया जाता है। अब तक अनेकों पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर 15100 टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है। उक्त टॉल फ्री हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत के अलावा कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं।

जिले के सभी थानों में पीएलवी की हुई प्रतिनियुक्ति - जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव  राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि झालसा के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी थानों में एक-एक पारा लीगल वॉलिंटियर्स (पीएलवी) , जिसे अधिकार मित्र के नाम से भी जानते हैं , उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है, जो सप्ताह में 2 दिन (बुधवार एवं रविवार) को थाने में बैठकर वहां आने वाले लोगों को कानूनी रूप से जागरूक कर रहे हैं । साथ ही किसी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकार की जानकारी भी देंगे। 

इसके अलावा उसे कानूनी मदद पहुंचाने के लिए प्रेरित करेंगे और थाने में आने वाले पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिकी  लिखने में मदद एवं दर्ज करने में सहायता करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के अधिकांश विद्यालयों में लीगल लिटरेसी क्लब का गठन भी किया गया है। जिसका उद्देश्य छात्रों को उनके कानूनी अधिकार एवं कर्तव्य से अवगत कराना है।



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