Jamshedpur (Nagendra) सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी वायसराय रिसर्च द्वारा वेदांता समूह की कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और ए.एस. चंदुरकर की पीठ ने वकील शक्ति भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि विदेशों की कंपनियों को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि भारत अपने मामलों को कैसे संचालित करता है। केंद्र सरकार, सेबी और आरबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि वायसराय रिसर्च एक शॉर्ट-सेलर है और याचिकाकर्ता सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित प्रयास है, जिसमें विदेशी एजेंसियां रिपोर्ट जारी कर भारतीय बाजार को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन ने बताया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि जब याचिकाकर्ता स्वयं याचिका वापस लेना चाहता है, तो इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, न्यायमूर्ति संजय कुमार और के. विनोद चंद्रन ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था।
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