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Chaibasa सेवानिवृत्त सेल कर्मियों को बिना क्वार्टर खाली किए मिलेगी ग्रेच्युटी: एएलसी कोर्ट का आदेश Retired SAIL employees to get gratuity without vacating quarters: ALC court order

 Guwa (Sabdeep Gupta) गुवा सेल खदान में वर्षों से चल रहे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर एएलसी कोर्ट चाईबासा ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब सेवानिवृत्त सेल कर्मियों को ग्रेच्युटी का पैसा प्राप्त करने के लिए सेल का क्वार्टर खाली करना अनिवार्य नहीं होगा। गौरतलब है कि गुवा स्थित सेल खदान में लंबे समय से यह प्रचलन था कि सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि समय पर सेल आवास खाली नहीं करते, तो प्रबंधन उनकी ग्रेच्युटी राशि रोक देता था। इस मनमानी रवैये के खिलाफ गुवा के पांच सेवानिवृत्त कर्मचारी—विश्वकेशन महापात्रो, नवीदत्त महापात्रो, मंगल तुबिद, सोमरा मिंज और हरिपदो दास—ने एएलसी कोर्ट, चाईबासा में मामला दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएलसी कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और अपना फैसला सुनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सेवानिवृत्त कर्मियों की ग्रेच्युटी राशि क्वार्टर खाली करने की शर्त पर निर्भर नहीं हो सकती। 



कोर्ट ने आदेश दिया कि सेल प्रबंधन सभी संबंधित सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया ग्रेच्युटी राशि तत्काल प्रदान करे और जितने दिन तक राशि रोकी गई, उस अवधि का 10% ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाए। कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय से गुवा सेल कर्मियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने इसे अपनी बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि अब सेल प्रबंधन उनकी मेहनत से अर्जित अधिकारों पर मनमानी नहीं कर पाएगा। यह फैसला भविष्य में सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए मिसाल बनने जा रहा है।



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