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Chaibasa किरीबुरु चोरी मामले में 15 वर्षीय किशोर विधि-विरुद्ध कार्रवाई के तहत न्यायालय भेजा गया 15-year-old juvenile sent to court for unlawful conduct in Kiriburu theft case

 


Guwa (Sandeep Gupta) किरीबुरु थाना कांड संख्या 14/26, दिनांक 20 सितंबर 2026 के मामले में पुलिस ने एक 15 वर्षीय किशोर को विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 303(2), 317(2) एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।


पुलिस के अनुसार, मामले में किरीबुरु निवासी करीब 15 वर्षीय जोसेफ लोंगा, पिता जोलेन लोंगा को विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में चिन्हित किया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी है।



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