रांची। झारखंड हाईकोर्ट में आज वर्ष 2014 में चुनाव के आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस एसके द्विवेदी ने इस मामले मे सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को इसी मामले में प्रति शपथपत्र दाखिल करने को कहा है, जबकि प्रार्थी की ओर से आचार संहित उल्लंघन करने को लेकर दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। अब इस मामले में 21 नवंबर को अगली सुनवाई की जाएगी।
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन की ओऱ से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की गई है। उनके द्वारा बताया गया था कि साल 2014 में वे अपने पार्टी के समर्थन मे चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान उनपर आचार संहिता का मामला दर्ज किया गया था। जिस पर पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। उसे मुख्यमंत्री ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई औऱ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने जिस मामले को निरस्त करने की मांग की है व पश्चिमी सिंहभूम के आदित्यपुर थाना में दर्ज है। दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को आईपीसी की धारा 188, 506 और 125 आरपी एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है।
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