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बच्चों को उसका मौलिक अधिकार से वंचित रखना एक कानूनी अपराध है : डॉ विजय सिंह, Depriving children of their fundamental rights is a legal crime: Dr. Vijay Singh


चक्रधरपुर। कराईकेला हाई स्कूल मैदान में एस्पायर संस्था के सौजन्य से बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत सम्मेलन आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉ विजय सिंह गागराई एवं विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई ,प्रमुख पीटर घनश्याम तियू एवं पंसस तिरथ जामुदा थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने बाल अधिकारों,बाल विवाह,बाल श्रम एवं बाल कानून व बाल मुद्दों पर जानकारी दी गई।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ड़ॉ विजय सिंह गागराई ने कहा कि बच्चों को उसका अधिकार मिले इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूकता किया गया की बच्चों के अधिकार पढ़ने लिखने का है। हम बच्चों को काम नहीं करवाएंगे और बाल विवाह पर रोक लगायेंगे। उन्होंने कहा कि यह सभी की जिम्मेदारी है कि 14 साल से कम उम्र बच्चों से बाल श्रम न करवाएं। सभी बच्चों को स्कूल भेजें. बच्चों से बाल श्रम करवाने से बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है।

बाल विवाह पर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है.पहले बच्चियों को शिक्षा दें.सरकार बालिका शिक्षा पर काफी ध्यान दी है। 18 साल के बाद ही लड़की का विवाह करें.विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई ने कहा कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा सभी अभिभावक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जरूर विद्यालय भेजें .घर में काम ना करायें। प्रमुख पीटर घनश्याम तियू ने कहा जो भी अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे उन अभिभावकों को चिन्हित कर बैठक में बुलाया जाएगा और उन्हें बाल श्रम ,बाल विवाह एवं बच्चों का मौलिक अधिकार की जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा हमारी कोशिश होगी कि गांव के सभी बच्चे विद्यालय में जाकर जरूर पढ़ाई लिखाई करें। मौके पर ड़ॉ विजय सिंह गागराई ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य बाली सामड, राजेश गागराई, प्रखंड कोडिनेटर गुरुचरण बानरा, गंगाधर प्रधान समेत काफी संख्या में अभिवाहक उपस्थित थे।

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