जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) -2009 के तहत एडमिशन के लिए जिला शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनाने की तैयारी की जा रही है। आरटीई के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की प्रवेश कक्षाओं में एडमिशन का प्रावधान है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी ने बताया कि कुछ महीने पहले जेईपीसी में संपन्न एक समीक्षा बैठक के दौरान यह बताया गया था कि पिछले वर्ष बोकारो जिले ने इस प्रणाली को सफलतापूर्वक कैसे लागू किया है।
यह विभाग के साथ ही निजी स्कूलों के लिए भी एक आसान प्रणाली है। शैक्षणिक वर्ष जो आम तौर पर मार्च-अप्रैल में शुरू होता है, उसके लिए फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से स्कूलों से संपर्क करने के बजाय, माता-पिता ऑनलाइन सीटों की उपलब्धता की जांच कर आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के तहत एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूलों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। अधिकांश स्कूल अपनी आरक्षित सीटें भरने में सफल हैं, लेकिन उनके पोषक क्षेत्रों के आधार पर कई को कम छात्र मिलते हैं।
यह प्रणाली के लागू हो जाने से, माता-पिता ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा विकलांगता, अनाथ आदि जैसी विशेष परिस्थिति में पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बच्चों का एडमिशन के लिए चयन किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्कूल में तीन सीटें हैं और पांच आवेदक हैं, तो सामान्य मामलों में प्रथम तीन आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा।
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