चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को लाठी से पीटकर हत्या करने का आरोप में न्यायालय ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। साथ ही दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुंडी थाना अंतर्गत रेगाड़बेड़ा टोला बुरूसाई निवासी अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा ने 19 मार्च 2020 को रात में अपनी पत्नी शांति कुई के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के क्रम में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा द्वारा शांति कुई को लाठी से मार कर हत्या कर दी गई।
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0- 100 / 2021 दिनांक- 21.12.2023 को माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा-302, 201 भा0द0वि0 में अभियुक्त सोनाराम बोबोंगा को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।
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