चाईबासा। मंगलवार को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा- 302 भादवि में अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रुपये जुर्माना की सजा दी गई है. मालूम हो कि टेबो थाना में 20 अक्टूबर 2021 को धारा-302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग गांव हलमद टोला उलिलोर, थाना- टेबो, जिला चाईबासा के विरूद्ध अपने माता – पिता के हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था।
19 अक्टूबर 2021 अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग अपने पिता बादु नाग एवं माता चरिया नाग से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ. झगड़ा होने के क्रम में अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग द्वारा अपने माता-पिता की हत्या कर गांव से फरार हो गया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त मदिराय अहिर उर्फ सुक्का नाग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम सही पाया गया.
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