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नशा में मिलाने जाने वाले सिरप का खेप ले जाने वाले चालक को पुलिस ने भेजा जेल, Police sent the driver who was carrying a consignment of intoxicating syrup to jail,


गुवा। हाटगम्हरिया थाना प्रभारी बालेश्वर उरांव के प्रयास से जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र के अलावे झारखण्ड व ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंधित WINCEREX कफ सिरफ के रुप में युवाओं को नशाखोरी से बर्बाद करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इस क्रम में एक पिकअप वैन (जेएच05डीएच-2946) पर 50 पेटियों में लदा 6000 उक्त सिरप का बोतल के साथ चालक अनीस (27 वर्ष), पिता स्व. मो. रूहुल अमीन, मौलानागोड़ा, चम्पुआ (क्योंझर, ओडिशा) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 




इस कारोबार में शामिल बिहार, झारखण्ड व ओडिशा के संगठित गिरोह का नाम सामने आया है। इसके खिलाफ चालक के बयान पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार हाटगम्हरिया थाना प्रभारी बालेश्वर उरांव को जानकारी मिली कि उक्त प्रतिबंधित सिरप का बड़ा खेप लेकर एक बोलेरो पिकअप वाहन बलंडिया की ओर जा रहा है। उक्त सिरप को नशा हेतु जैतगढ़, जगन्नाथपुर, चम्पुआ, नोवामुंडी, बड़ाजामदा आदि क्षेत्र के युवाओं को महंगे दामों पर नशा हेतु बेचा जायेगा। उक्त सूचना के बाद पुलिस ने बलंडिया चौक से चाईबासा की ओर मुख्य सड़क पर लगभग 200 मीटर दूरी तक बैरिकेटिंग लगा वाहनों की जांच शुरू कर दी। 


इसी दौरान उक्त पिकअप वाहन को पकड़ा गया, जिसपर प्रतिबंधित सिरप लदा था। पुलिस ने जरुरी कागजात की मांग की तो चालक अनीस कोई कागजात उपलब्ध नहीं करा पाया। चालक ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि यह वाहन हमारे गांव के ही मो. शहानुर, पिता मो. इरशाद का है। वाहन में लोड सिरप बिहार के रोहतास जिला निवासी प्रदीप प्रसाद का है। उसने बताया कि प्रदीप प्रसाद, मो. शहानुर के साथ मिलकर चम्पुआ, जैतगढ़, जगन्नाथपुर, नोवामुंडी आदि शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के पास नशा के लिए सप्लाई करते हैं। 


इसके बाद पुलिस ने औषधि निरीक्षक जया गलेडिस आइंद के माध्यम से सिरप की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। जया ग्लेडिस के दिये गये जाँच प्रतिवेदन के आधार पर एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामला होने के कारण हाटगम्हरिया के स्थानीय दंडाधिकारी सह अंचल अधिकारी नवीन चन्द्र झा के समक्ष थाना परिसर में जब्त किया गया। इस प्रकार जया ग्लेडिस आइंद के दिये गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिबंधित नशीली दवा के संचय करने, बिना अनुज्ञति के बेचने एवं क्षेत्र में एक साजिश के तहत भोले-भाले युवाओं को धोखे से नशे के पदार्थ के रूप में बेचकर पैसा उगाही के आरोप में उक्त तीनों को नामजद समेत अज्ञात के विरुध धारा- 420/120 बी भादवी, 27(बी)(iI) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं 21(सी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अन्तर्गत हाटगम्हरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। 


सूत्रों के अनुसार इम मामले में गिरफ्तार चालक ने पुलिस को चम्पुआ निवासी मो. इस्राफील आलम, जैतगढ़ का सागर बेहरा, जगन्नाथपुर का कोटे, मिंटू, हसन ईमाम, बड़का, बड़ाजामदा का डॉन षाड़ंगी, नोवामुण्डी का विशाल प्रसाद आदि लोगों का नाम बताया है, जो ड्रग्स के इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। पुलिस इनके खिलाफ भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी बालेकर उरांव, एसआई मुकेश हेम्ब्रम, आरक्षी मोलाराम हाईबुरु, विपिन कुमार भगत, रतिलाल सोरेन, हरिओम राम आदि शामिल थे।

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