Default Image

Months format

Show More Text

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

Terhubung

NewsLite - Magazine & News Blogger Template

मोटरसाइकिल नहीं खरीदने महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास ,50 हजार रूपए जुर्माना, Court sentenced life imprisonment, fine of Rs 50 thousand to two accused who murdered a woman for not buying a motorcycle.


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र में इंश्योरेंस के पैसे से मोटरसाइकिल खरीदने से मना करने पर धारदार हथियार से गाल देखकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को बुधवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाटगम्हरिया थाना क्षेत्र के कुईडा टोला ईचापी निवासी माटा सुंडी का मोटरसाइकिल लेकर शांति सुंडी का पति सोनाराम सुंडी का ने 23 दिसंबर 2017 को झींकपानी गया था।


इस दौरान झींकपानी के पास सोनाराम सुंडी का सड़क दुघर्टना में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद  2 जुलाई  2021 को इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा शांति सुंडी को 4 लाख 75 हजार रुपए मुआवजा के तौर पर मिला  था। इस बात की जानकारी माटा सुंडी हुआ तो वह एक नया मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसा मांगा तो शांति सुंडी पैसा देने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का मन बना लिया बाद में 21 अगस्त 2021 को माटा सुंडी ने बुदीराम बिरूवा के साथ मिलकर शांति सुंडी ने योजना बनाकर शांति सुंडी के घर आए और दोनों ने शांति ने धारदार हथियार से उसकी गला काट हत्या कर दिया।


इधर हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने घटनास्थल से फरार हो गया। यह घटना को शांति के 9 वर्षीय बेटे दुमबी सुंडी ने देख लिया था। इसके बाद उसने घर से निकल कर अपने चाचा कांडे सुंडी को पूरी जानकारी दी। इसके बाद कांडे सुंडी और उसकी पत्नी घटनास्थल पर पहुंचे तो शांति खून से लटपट खटिया पर मरा हुआ पाया। देर रात हों जाने के कारण कांदे सुंडी के बयान पर 22 अगस्त 2021 को हाटगम्हरिया थाना में हाटगम्हरिया के टोला कुईरा इचापी गांव निवासी माटा सुंडी उर्फ सोपी और बुधीराम बिरूवा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ममला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को पड़कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद बुधवार को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा महिला की हत्या करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 50-50 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।

No comments:

Post a Comment

GET THE FASTEST NEWS AROUND YOU

-ADVERTISEMENT-

NewsLite - Magazine & News Blogger Template