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पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक आवेदन दे : उप मुखिया, Beneficiaries should apply to avail the benefits of pension scheme: Deputy Chief,

गुवा। किरीबुरु एवं मेघाहातुबुरु के विभिन्न पंचायतों में 22 एवं 23 फरवरी को आयोजित विशेष पेंशन शिविर में जानकारी के अभाव में अनेक लाभुक नहीं पहुंच पाये। जिससे वह इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन नहीं जमा कर पाये। अब विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने पंचायत के लाभुकों से अपील किया है कि जरूरतमंद एवं इच्छुक लोग अपने पंचायत के मुखिया व उप मुखिया से आवेदन हेतु फार्म प्राप्त एवं भरकर उनके पास जमा कर सकतें हैं,योग्य लाभुकों की उम्र 50 – 59 वर्ष की की होनी चाहिये, 50 – 59 वर्ष के पुरुषों के लिए झारखंड का जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर जाति प्रमाण पत्र का आवेदन का रशीद होना जरूरी है। 


इसके साथ – साथ बाकी प्रकार की पेंशन जैसे 60 या 60 से अधिक वर्ष के महिला/पुरुष, 45 वर्ष या उससे अधिक वाली महिलाएं जिन्होंने शादी नहीं की हो, 18 वर्ष से अधिक की महिलाएं जो विधवा हो, दिव्यांग वर्ग को अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, एकल बैंक खाता, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, लाना होगा। विधवा महिलाओं के लिए उक्त प्रमाण पत्रों के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा। दिव्यांग के लिए दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और दिव्यंगता 40 या उससे अधिक प्रतिशत में होना जरूरी है। उक्त जानकारी मेघाहातुबुरु के उप मुखिया इरशाद ने दी।

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