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झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों को 41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक लगा दी, Jharkhand High Court stayed the notice given by Ranchi Police to ED officers under Section 41A.

 


रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों को 41ए के तहत दिये गये नोटिस पर रोक लगा दी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दर्ज केस में ईडी अधिकारियों को 41ए का नोटिस भेजा गया था। रांची पुलिस ने ईडी अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया समूहों को भी नोटिस भेजकर जानकारी मांगी थी।





ईडी अधिकारियों ने रांची पुलिस के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट मेंसुनवाई हुई। ED की ओर से लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने बहस की। वहीं राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने बहस की।



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