नीमडीह। नीमडीह प्रखड अंतर्गत कुशपुतुल ग्राम में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला व अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति चाण्डिल की ओर से विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में प्राधिकार के पीएलवी शुभंकर महतो ने उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को शोषण मिलावटी वस्तुओं और सेवाओं की कमी से संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है।
इसके अतिरिक्त पीएलवी ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु खरीदे , तो यह आवश्यक है , कि उस वस्तु की रसीद अवश्य लें। कार्यक्रम में असंगठित निबंधन कार्ड, कानूनी पुस्तिका व पर्ची का वितरण किया गया। इस अवसर पर इस अवसर पर बायुल कालिन्दी, दासु कालिन्दी, राखाल कालिन्दी अष्ठमी कालिन्दी, रामनाथ कालिन्दी उपस्थित हुए।
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