रांची। जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता और पत्नी के खिलाफ रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने 82 (कुर्की का वारंट) का इश्तेहार जारी किया है। पिछले दिनों झारखंड हाईकोर्ट ने भी वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जिसके बाद से दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इतना ही नहीं रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट भी दोनों को अग्रिम बेल देने से इनकार कर चुका है। इस केस के मुख्य आरोपी वीरेंद्र राम फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। बता दें कि ईडी ने 22 फरवरी 2023 को आय से अधिक संपत्ति मामले में इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था।
इससे एक दिन पहले 21 फरवरी को ईडी ने पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी थी। इस दौरान ईडी ने लगभग डेढ़ करोड़ के जेवरात सहित देश के कई शहरों में करोड़ों के निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किये थे। इस केस में ईडी वीरेंद्र राम के रिश्तेदार आलोक रंजन को भी गिरफ्तार कर चुकी है।
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