गुवा। नोवामुंड़ी प्रखंड अंतर्गत गुवा के पश्चिमी पंचायत के विभिन्न गांव में क्लस्टर की महिलाओं एवं जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी ममता देवी व गीता देवी ने दिवाल लेखन कर बाल श्रम को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान लोगों को जागरुक करते हुए गीता देवी ने कहा कि बालश्रम करवाना एक जघन्य अपराध है।
गुवा पश्चिमी एवं पूर्वी पचायत को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। पंचायत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के कार्य में लगाया जाता है तो उसपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कारवाई के अंतर्गत 2 वर्ष की जेल एवं 25 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।
No comments:
Post a Comment