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संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के मामले में पिता पुत्र को आजीवन कारावास,10 हजार रुपए का जुर्माना, Life imprisonment to father and son for murder of brother in property dispute, fine of Rs 10,000


चक्रधरपुर। चक्रधरपुर शहर के निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल के डायरेक्टर अमिताभ चटर्जी उर्फ बोबी दा के हत्या के मामले में  पिता पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया हैं।साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। जानकारी के अनुसार शहर के केडिया पेट्रोल पंप के समीप निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता था। बाद में स्कूल के बंटवारे को लेकर आपस में भाई-भाई में विवाद चल रहा था।




27 अप्रैल 2018 को रात्रि में प्रवीर चटर्जी एवं उसके पुत्र प्रमाण चटर्जी ने मिलकर अमिताभ चटर्जी को गर्दन में चाकू से मार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद पुलिस के अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त प्रवीर चटर्जी एवं  प्रमाण चटर्जी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए  न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया।


जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-229 / 2018, दिनांक 16.05.2024 को  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रवीर चटर्जी एवं  प्रमाण चटर्जी को धारा-302 / 34 भा०द०वि० में आजीवन कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।



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