रांची। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा को अग्रिम बेल देने से रांची सिविल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। गुरुवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट में राजेश कोड़ा की याचिका खारिज कर दी। राजेश कोड़ा ने अपनी अग्रिम जमानत के लिए रांची सिविल कोर्ट में गुहार लगाई थी। राजेश कोड़ा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने का आरोप है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत के मुताबिक उन्होंने वर्ष 2004 से वर्ष 2010 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। इससे पहले इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े केस में मधु कोड़ा की पत्नी और बीजेपी में शामिल हो चुकी सांसद गीता कोड़ा ने भी जमानत अर्जी दाखिल की थी। उन्हें बेल मिल चुकी है।
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