रांची। लैंड स्कैम केस के आरोपी व झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया है। सोमवार को कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।
जमानत याचिका खारिज होने से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। इससे पहले 4 मई को सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन और ED की ओर से लगभग एक घंटे से ज्यादा समय तक हुई बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान एक तरफ बचाव पक्ष यानी हेमंत सोरेन की ओर से उन्हें जमानत देने के लिए दलीलें पेश की. वहीं दूसरी तरफ ED की ओर से उनकी दलीलों का पुरजोर विरोध किया।
हेमंत ने रांची PMLA, झारखंड HC और सुप्रीम कोर्ट में लगायी है जमानत की गुहार : दरअसल जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की है। इस केस के प्रमुख आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बड़गाईं अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 जनवरी की रात सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसी केस में अफसर अली, अंतू तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी ईडी गिरफ्तारी कर चुकी है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने रांची PMLA कोर्ट के अलावा झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत की गुहार लगायी है।
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