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नाबालिक से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया, The court sentenced the accused for forcibly raping a minor to 10 years imprisonment and also imposed a fine.


Chaibasa. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने नाबालिक बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के वाले आरोपी को दस साल कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.





जानकारी अनुसार आनन्दपुर थाना में 14 अप्रैल 2020 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त एतवा लुगुन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.


जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-28 / 2020 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त एतवा लुगुन को धारा- 04 (1) पोक्सो में 10 साल कठोर कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है. 



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