Default Image

Months format

Show More Text

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

Terhubung

NewsLite - Magazine & News Blogger Template

स्टेकहोल्डर्स की पहल से दो नबालिक को बाल विवाह के जकड़न में फंसने से रोका गया, Due to the initiative of stakeholders, two minors were prevented from getting trapped in child marriage,

 


Jagnnathpur. जगन्नाथपुर प्रखंड के भनगांव पंचायत के एक गांव में दो नबालिक का बाल विवाह को बाल अधिकार सुरक्षा मंच व जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी सहित अन्य स्टेकहोल्डर्स के प्रयास से रोका गया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को बाल अधिकार सुरक्षा मंच के सदस्य सोनाराम चातोम्बा की अध्यक्षता में बाल विवाह जैसे ज्वलंत मुद्दा को लेकर बैठक हुई। 




बैठक में दोनो नबालिक सहित उनके परिजन और अन्य ग्रामीण भाग लिये। बैठक में बाल विवाह को लेकर यह मामला प्रकाश में आया भनगांव और गुवा पुर्वी  पंचायत के एक गांव के नबालिक बच्चा और भनगांव पंचायत के एक गांव की नबालिक बच्ची एक दुसरे के साथ शादी कर लिया । 3 अप्रैल को नबालिक बच्चा अपने साथ अपने नबालिक प्रेमिका बच्ची को लेकर घर आ गया। घरवालों ने समाजिक स्तर पर प्रारम्भिक विवाह दोनो की कर दी थी। पुछताक्ष के दौरान बताया बच्चा का उम्र लगभग 17 वर्ष है और बच्ची का उम्र 14 वर्ष है। 


इससे पहले बैठक में बाल अधिकार सुरक्षा मंच के सदस्य सोनाराम चातोम्बा और जेएसएलपीएस की जेंडर सीआरपी गंधारी गोप एवं एस्पायर टीम सदस्यों ने दोनो नबालिक और उनके अभिभावकों को बाल श्रम निषेध अधिनियम और दोषी पाये जाने पर इस अधिनियम के तहत होने वाले सजा व जुर्माना के बारे जानकारी दी।  जब तक बच्ची का 18 वर्ष और बच्चा का 21 वर्ष नही हो जाती है इनके विवाह को बाल विवाह ही माना जाता। 


बैठक में बाल विवाह को रोकने के बाद एक सहमती पत्र भी तैयार किया गया। बैठक में  उपमुखिया सवित्रि जेराई, नरसिंह जेराई, कृष्णा बोबोंगा, अम्बाई केराई, गोमा बोबोंगा सहित अन्य उपस्थित थे।



No comments:

Post a Comment

GET THE FASTEST NEWS AROUND YOU

-ADVERTISEMENT-

NewsLite - Magazine & News Blogger Template