चक्रधरपुर। रेल चक्का जाम करने के मामले में विधायक सुखराम उरांव सहित दो को एमपी एमएलए कोर्ट के अदालत ने साक्ष्य के भाव में बरी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2011 को रेल रोको आंदोलन में विधायक सुखराम उरांव और गोरखनाथसे बोदरा उर्फ दारे बोदरा सहित 10 लोगों के खिलाफ रेलवे सुरक्षा बल थाना में केस नंबर 170/11 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
दर्ज मामले में बताया गया था कि 11 सितम्बर 2011 को सुबह चक्रघरपुर के दक्षिण रेलवे केबिन के सामने सुखराम उरांव के नेतृत्व में सैकड़ो कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया था। बता दें कि विधायक सुखराम उरांव उस समय जेबीएम में थे। बाद में प्रशासन और रेलवे पुलिस को समझाने बुझाने पर रेल चक्का जाम समाप्त किया गया था। इसके बाद रेलवे द्वारा सुखराम उरांव समेत 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
इस मामले में पहले ही 8 लोग बरी हो चुके हैं। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के अदालत को विधायक सुखराम और दारे बोदरा के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने से दोनों को बरी कर दिया है।
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