Upgrade Jharkhand News. स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में प्रतिवादी एस नायक को दोषी करार देते हुए 6 माह की सजा व 144000/- का प्रतिकर लगाया है, उपरोक्त चेक बाउंस का मुकदमा श्याम इण्टरप्राइजेज ने एस नायक के विरुद्ध किया था। परिवादी का पक्ष अधिवक्ता संजीत कुमार गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष रखा था। मुकदमा संख्या 510/20 श्याम इण्टरप्राइजेज बनाम एस नायक की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना मिश्रा के अदालत में पूरी हुई।

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