- भगवान सिंह पेश नहीं हुए, 19 को सुनवाई
Upgrade Jharkhand News. सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार भगवान सिंह साइबर क्राइम केस संख्या 13/2025 में पेश नहीं हुए। वहीं बीएनएसएस की धारा 223 में महासचिव गुरु चरण सिंह बिल्ला की ओर से अधिवक्ता पंकज सिंह एवं अधिवक्ता उर्वशी सिंह ने प्रतिनिधित्व किया और जवाब भी दाखिल किया। गुरुचरण सिंह बिल्ला के अनुसार वे सामाजिक संगठन में जिम्मेदार पद पर हैं और उनकी छवि खराब करने की साजिश हुई है।
पीड़िता के दाखिल वाद में उल्लेखित तिथियों को विरोधाभासी बताया और कहा कि वह उसके साथ कभी भी नहीं मिले हैं और ना उनके साथ किसी प्रकार की फोटो अथवा वीडियो है। सुनवाई कर रहे स्पेशल जज ने सुनवाई की अगली तारीख 19 मई मुकर्रर कर दी। यह मामला यौन संबंध बनाने और अंतरंग संबंध का वीडियो बनाने और वायरल करने का है।
जिसमें पीड़िता ने न्यायालय को बताया था कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरमुख सिंह मुखे ने उसका शोषण किया। वह गुरचरण सिंह बिल्ला और भगवान सिंह से मिली। उन्होंने भी शारीरिक शोषण किया और वीडियो बना लिया। इन दोनों आरोपियों के कहने पर उसने गुरमुख सिंह मुखे के साथ संबंध बनाया और उसका वीडियो इन दोनों को दे दिया। इन्होंने मुखे वाले वीडियो को वायरल कर दिया लेकिन वायदे के मुताबिक अपना वीडियो उसे नहीं दिया। उसकी बदनामी हुई है और ऐसे में वह न्यायालय की शरण में आई है।
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