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निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा की जमानत याचिका खारिज, 1 दिसंबर को अगली सुनवाई, Suspended IAS officer Pooja's bail plea rejected, next hearing on December 1


रांची। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 31 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां अदालत की ओर से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। मामले में अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस तरह निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की इस साल भी दिवाली जेल में ही बीतेगी।

बता दें कि ईडी ने मनरेगा घोटाले में हुई मनी लांड्रिंग के आरोप में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। पहले पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी।

 

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