Default Image

Months format

Show More Text

Load More

Related Posts Widget

Article Navigation

Contact Us Form

Terhubung

NewsLite - Magazine & News Blogger Template

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 21 साल का सजा, 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, The court sentenced the accused for raping a minor to 21 years' imprisonment, imposed a fine of Rs 20,000.


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले  में नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी नंदकिशोर मुंडा को  21 साल का कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार ओड़िशा के क्योंझर जिला बड़बिल थाना क्षेत्र के उलीबुरू गांव निवासी नंदकिशोर मुण्डा ने नाबालिक बच्ची को बहला फुसला कर दुष्कर्म करने के आरोप में जेटिया थाना में मामला दर्ज किया गया था।


अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त नंदकिशोर मुण्डा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-16 / 2021, शुक्रवार को  न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नंदकिशोर मुण्डा को धारा- 4(11) पोक्सो में 21  वर्ष कारावास तथा 20 हजार रूपये जुर्माना एवं धारा 343,506 भा0द0वि0 में दो-दो वर्ष कारावास की सजा दी गई है।

No comments:

Post a Comment

GET THE FASTEST NEWS AROUND YOU

-ADVERTISEMENT-

NewsLite - Magazine & News Blogger Template