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नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी को न्यायालय ने अंतिम सांस तक का सजा सुनाया, 35 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, The court sentenced the accused of raping a minor girl till his last breath, imposed a fine of Rs 35 thousand.


 चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना अंतर्गत रेलवे के पोर्टर खोली में नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप में मंगल बडाईक को न्यायालय ने अंतिम सांस तक का सजा सुनाया है। साथ ही 35 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रेल नगरी चक्रधरपुर के पोर्टर खोली निवासी मंगल बडाईक ने एक नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता के पिता के द्वारा चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 27 अप्रैल 2020 को पीड़िता और उसके परिजन पोर्टर खोली में एक झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहते थे। 


27 अप्रैल 2020 को पीड़िता के पिता, माता ने चावल लाने के लिए चांदमारी गए हुए थे. लेकिन काफी देर के बाद घर वापस आए तो बेटी को घर में नहीं पाया गया। इसके बाद दोनों बेटी का खोजबीन करने लगे। इस दौरान खोजते हुए काली मंदिर के पास पहुंचे तो एक झाड़ी से अपनी बेटी को निकलते हुए देखा। उसके पीछे-पीछे मंगल बडाईक और उसके बेटा झाड़ी से निकले देखा गया। बाद में पीड़िता परिजनों को देखकर दोनों भाग गए।


बाद में पीड़िता अपने परिजनों को रोते हुए बताया कि मंगल बडाईक के बेटे ने पहले उसे अपने घर ले गया और खाना खिलाया। इसके बाद बहला फुसलाकर दोनों बाप और बेटे ने झाड़ी में ले गए और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। बाद में दोनों के खिलाफ चक्रधरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हैं छानबीन में जुट गए। पुलिस ने तत्काल आरोपी मंगल बड़ाईक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 


बाद में पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हैं न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। मंगलवार को प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश  की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत मंगल बडाईक के खिलाफ नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का साक्ष्य मिल जाने से अंतिम सांस तक का सजा सुनाई। साथ ही 35 हजार रुपया का जुर्माना लगाया गया है। इधर मंगल बडाईक के बेटे का मामला जुनैल कोर्ट में चल रहा है।

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