चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा के तारा पब्लिक स्कूल के प्रधानाअध्यापक नरेंद्र दत्ता द्वारा छात्रा को अश्लील वीडियो दिखाने व छेड़छाड़ करने के आरोप में न्यायालय ने 7 साल का सुनाया सजा और 90 हजार रुपए का लगाया जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोइलकेरा थाना क्षेत्र के प्राइवेट तारा पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने और अश्लील फोटो दिखाकर गलत काम करने का मामला सामने आया था।
बच्चियों के अभिभावक द्वारा गोइलकेरा थाना में तारा पब्लिक स्कूल के प्रधानाध्यापक सह होस्टल चलाने वाले नगेंद्र दत्ता के खिलाफ 17 जून 2022 को मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज मामले में बताया गया है कि नागेंद्र दत्ता स्कूल में पढ़ाने के साथ एक होस्टल भी चलाता है, जिसमें विभिन्न स्कूलों की लड़कियां रहकर पढ़ाई करती है। वर्ष 2021 से नगेंद्र दत्ता द्वारा लड़कियों के साथ गलत हरकत करने का आदत बना हुआ था। वह लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर गलत हरकत करता था। इसका राज उस वक्त खुला जब एक बच्ची को उसके अभिभावक गर्मी छुट्टी में घर ले जाने के लिए आए और बच्ची को घर ले जाना चाहा तो शिक्षक नागेंद्र दत्ता ने उसे यह कह कर बच्ची को जाने नहीं दिया यहां छुट्टी में होस्टल में रह कर अधिक पढ़ पाएगी, लेकिन 16 जून 2022 को उक्त बच्ची ने अपनी मां को फोन कर बताया कि शिक्षक नगेंद्र दत्ता ने हर दिन किसी न किसी लड़की को अपने कमरे में ले जाता है उसके साथ गलत हरकत करता है। मुझे भी बहला फुसलाकर कर अपने कमरे ले गया और अश्लील फिल्म दिखा कर गलत हरकत किया है।
सूचना पाते ही बच्ची ने 17 जून 2022 को गोइलकेरा पहुंचकर छानबीन की और उक्त होस्टल की लड़कियों से जानकारी हासिल किया, जब सभी लड़कियों ने बताया की शिक्षक द्वारा गलत हरकत किया जाता है तो नगेंद्र दत्ता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। गोइलकेरा थाने में कांड संख्या 19/2022, धारा 354 ए (i) (iii) आईपीसी एवं 10,12 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त नरेन्द्र दत्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बाद नाबालिक बच्चियों का न्यायालय में 164 के बयान कलम बंद किया गया है।अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
जिसके आधार पर कांड के विचारण के क्रम में पोक्सो केस संख्या 37/2022, 17 फरवरी को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र दत्ता को धारा 10 पोक्सो एक्ट में सात वर्ष कारावास एवं 50 हजार रूपये जुर्माना तथा धारा 12 पोक्सो एक्ट में तीन वर्ष कारावास एवं 40 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
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