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जिला परिषद् सदस्य लक्ष्मी हांसदा का नामांकन हुआ रद्द, भूमिका मुंडा के याचिका पर कोल्हान आयुक्त ने सुनाया फैसला, Nomination of Zilla Parishad member Lakshmi Hansda canceled, Kolhan Commissioner gives decision on Bhumika Munda's petition


चक्रधरपुर। चक्रधरपुर भाग 1 जिला परिषद् सदस्य लक्ष्मी हांसदा का नामांकन पर्चा रद्द हो गया है। इसकी जानकारी आजसू जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा और उनकी पत्नी पूर्व जिला परिषद् सदस्य भूमिका मुंडा ने एक प्रेस वार्ता कर दी है। बता दें कि पूर्व जिला परिषद् सदस्य भूमिका मुंडा ने पंचायत चुनाव  के दौरान चुनाव आयोग झारखण्ड और कोल्हान आयुक्त के न्यायालय में लक्ष्मी हांसदा के खिलाफ फर्जी तरीके से पंचायत चुनाव लड़ने का एक याचिका दर्ज कराया था। इस मामले में भूमिका मुंडा ने आरोप लगाया था की लक्ष्मी हांसदा ने दूसरे राज्य से आकर गलत तरीके से झारखण्ड में आरक्षण का लाभ लिया है। वह चक्रधरपुर में पंचायत चुनाव लड़ा है। भूमिका मुंडा ने कहा की पर्चा दाखिल के स्क्रूटनी के दौरान ही उन्होंने लक्ष्मी हांसदा के नामांकन को चुनौती दी थी. लेकिन उसे समय कोई कार्रवाई नहीं हुआ।

इधर याचिका पर कोल्हान आयुक्त के न्यायालय द्वारा गंभीरता से सभी पहलुओं और दस्तावेजों को देखा गया। सभी साक्ष्य दलील की समीक्षा करने के बाद कोल्हान न्यायालय ने पाया की नामांकन प्रक्रिया में लक्ष्मी हांसदा के पर्चा दाखिल करते समय उसके जाति प्रमाण पत्र की जांच और समीक्षा सही तरीके से नहीं की गयी। नियमतः उसे इस चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कोल्हान आयुक्त के न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए लक्ष्मी हांसदा के पंचायत चुनाव नामांकन को रद्द कर दिया है। रामलाल मुंडा और भूमिका मुंडा ने पश्चिम सिंहभूम डीसी से अपील की है की लक्ष्मी हंसदा के नामांकन को रद्द कर दिए जाने के बाद अब उसके जिला परिषद् की सदस्यता को भी जल्द से जल्द रद्द कर दी जाये।


इससे पहले रामलाल मुंडा और भूमिका मुंडा ने चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के सामने स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी इस जीत पर ख़ुशी मनाया।              

गोपीनाथपुर पंचायत के मुखिया सलाई मुंडा के खिलाफ जालसाजी का आरोप : आजसू जिला अध्यक्ष रामलाल मुंडा ने गोपीनाथपुर पंचायत के मुखिया सलाई मुंडा के पर जालसाजी कर चुनाव लड़ने आरोप लगाते हुए  एक याचिका चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायलय में दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि सलाई मुंडा ने किसी दूसरे के खतियान पर अपना फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना लिया है। उसी के आधार पर आरक्षित सीट पर चुनाव लड़कर गोपीनाथपुर पंचायत का मुखिया बने है। श्री मुंडा ने कहा कि चक्रधरपुर पोड़ाहाट अनुमंडल पदाधिकारी पर याचिका पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर न्याय करने की मांग की।

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