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हत्यारे पुत्र को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास, 10 हजार रुपया का लगाया जुर्माना, The court sentenced the murderer's son to life imprisonment, imposed a fine of Rs 10,000.


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में टांगी से हमला कर पिता को मौत का घाट उतारने के मामले में न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास कासजा सुनाया हैं। साथ ही, 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना अंतर्गत कुल्लीतोडांग गांव निवासी सानगी सामड़ ने 18 मार्च, 2022 को शाम करीब 8 बजे नशे के हालत में घर आया था। 




किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगा। इस दौरान उसके पुत्र अभियुक्त पोण्डे सामड़ ने अपने ही पिता को टांगी से गर्दन और  पैर में हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। 


गुरुवार को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी पोण्डे सामड़ को आजीवन कारवास का सजा सुनाया। साथी ही10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं।



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