रांची। झारखंड हाईकोर्ट में पहली और दूसरी जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस जनहित याचिका की सुनवाई दूसरी अदालत में करने का निर्देश दिया।
फिलहाल इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच में चल रही थी। सीबीआई ने इस मामले में अपना स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दिया है। दरअसल बुद्धदेव उरांव ने साल 2008 में इन सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी।
इसके बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया था। साथ ही नियुक्ति पर ही रोक लगा दी थी। इसके बाद सरकार और मुकदमे से प्रभावित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। जहां से अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के आदेश को खारिज कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा था। इस मामले में जांच पूरी की जा चुकी है।
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