मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में
अगर अब तक किसी मतदाता का नाम छुटा है तो 14 अप्रैल तक नाम जुड़वा ले :एसडीओ
निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सहयोग करने की बात कही
जगन्नाथपुर। बुधवार को जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुवा के अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात सभी राजनीतिक दलो के साथ एक बैठक हुई। बैठक में एसडीओ ने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सहयोग करने की बात कही। उन्होंने ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि आर्दश आचार संहिता लागू हो चुका है। अब किसी भी पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार का पार्टी कार्य, प्रचार-प्रसार व अन्य चुनावी गतिविधियों पर प्रशासन की नजर रहेगी।
उन्होंने बताया कि उसकी मॉनिटरिंग जिला स्तरीय व अनुमंडल के गठित कोषांगों, प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों द्वारा की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का किसी भी प्रकार से उल्लघन ना हो इसका सभी राजनीतिक पार्टियों को विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में अगर अब तक किसी मतदाता का नाम छुटा हो तो 14 अप्रैल तक नाम जुड़वा ले सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसे संबधित प्रत्याशी व राजनीतिक दल सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में निर्देशित किया गया कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को कड़ाई से पालन करना है। इस दौरान कोई भी उम्म्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी पर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी वाली बातें ना बोलें।
एसडीओ श्री मछुवा ने कहा कि चुनाव आयोग ने सी-विजिल के नाम से मोबाइल एप शुरू किया है। इस एप पर कोई भी नागरिक या उम्मीदवार चुनाव आचार संहिता की अवहेलना कहीं हो रही है तो उसकी फोटो खींच कर भेज सकता है, जिस पर सौ मिनट में कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950 भी शुरू कर दिया गया है जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी ली जा सकती है।
बैठक में बताया गया कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाऊडस्पीकर बजाने आदि की प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी। राजनीतिक दलों को बैनर, पोस्टर व अन्य सामग्रियों तथा मीडिया में प्रकाशन के लिए कोषांग से अनुमति लेना आवश्यक है। किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी।
बैठक में बताया गया कि प्रचार-प्रसार में जो भी खर्च किया जाएगा। उसका ब्योरा व्यय लेखा कोषांग में जमा करायेगें। नकारात्मक प्रचार-प्रसार व बिना प्रेस के नाम का बैनर, पोस्टर, आदि का मुद्रण नहीं करायेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से संपादन एवं आदर्श आचार संहिता के कड़ाई से अनुपालन को लेकर अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश से बैठक में उपस्थित सदस्यों को बताया गया।
वहीं आमतौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल साइट्स पर राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार और दूसरे विरोधी प्रत्याशी की बुराई करने वाले मैसेज की संख्या बढ़ जाती है। निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीओ ने सभी मुबाईल ग्रुप एडमिन और यूजर्स को निर्देश दिया है कि ऐसा कोई पोस्ट ना करें, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, ग्रुप में इस तरह का ऑडियो वीडियो नहीं डालें। अगर कोई नियम के विरुद्ध पोस्ट करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर भाजपा जगन्नाथपुर प्रखंड अध्यक्ष राईभूमिज, भाजपा से नोवामुंडी प्रखंड उपाध्यक्ष रानी तिरिया, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष ललित दुराईबुरु, कांग्रेस से नोवामुंडी प्रखंड अध्यक्ष मंजीत प्रधान, गोईलकेरा से झामुमो मसुन गोप, गोईलकेरा झामुमो प्रखंड सचिव सुरेन कुमार सुरीन, नोवामुंडी से झामुमो सदस्य मनोज लागुरी आदि उपास्थित थे।
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