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नाबालिक बच्चे की हत्या का आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया, 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, The court sentenced the accused of murder of a minor child to life imprisonment and imposed a fine of Rs 20,000.


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना क्षेत्र में नाबालिक बच्चा का हत्या करने का आरोप में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास का सजा सुनाया है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ थाना अंतर्गत भालूमारा शंकोसाइ गांव निवासी आरोपी दिलीप सुरीन ने 8 जनवरी 2021 को गजोमती दिग्गी के पोते दिनेश दिग्गी उर्फ़ चोकोय दिग्गी को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। 




घटना के बाद सोनुआ थाना में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस की अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त दिलीप सुरीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया, जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में सत्रवाद सं0-169 / 2021 25 मई 2024 को  न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिलीप सुरीन को धारा - 302 / 201 भा0द0वि0 में आजीवन कारावास एवं 20,000/- (बीस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है।



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