चाईबासा। बहरागोड़ा विधायक सह जमशेदपुर लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी समीर महंती को चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को सड़क काटने के एक 21 साल पुराने मामले में बरी कर दिया। वर्ष 2003 में दर्ज इस मामले में समीर महंती के अलावा अन्य सात लोग अभियुक्त बनाए गए थे। जिनमें झामुमो नेता टुल्लू साव, कौशिक बेरा, गौतम महंती, परेश महतो, लोकनाथ महंती, सर्वेन्दु साव एवं नित्यानंद महंती शामिल थे।
सभी आठ लोगों को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने बरी कर दिया। बता दें कि वर्ष 2003 में जर्जर सड़क के विरुद्ध चलाए जा रहे आंदोलन के दौरान झामुमो के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष समीर महंती पर अपने समर्थकों के साथ धालभूमगढ़ चाकुलिया बेंद सड़क को जगह-जगह काटने का आरोप था।
इस संबंध में चाकुलिया थाने में मामला दर्ज किया गया था। विधायक निर्वाचित होने के बाद यह मामला जीआर केस नंबर 867/ 2021 में परिवर्तित होकर एमपी एमएलए कोर्ट के अधीन चला गया था। मंगलवार को समीर महंती समेत सभी आठ लोग इस मामले में व्यवहार न्यायालय चाईबासा में उपस्थित हुए, जहां से उन्हें बरी कर दिया गया।
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