Jamshedpur (Nagendra) । जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमशेदपुर की ओर से गुरुवार को सिविल कोर्ट में पोक्सो एक्ट पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर मुख्य वक्ता के रुप में सिविल कोर्ट के पोस्को कोर्ट के जज एसडी त्रिपाठी एवं डालसा के सचिव राजेंद्र प्रसाद ,मध्यस्थ अधिवक्ता के के सिन्हा , लीगल डिफेंस कौंसिल के चीफ विदेश सिन्हा व अन्य मौजूद रहे। कार्यशाला में जिले के कई थानों से एसआई शामिल थे। जागरूकता कार्यशाला में पोक्सो कोर्ट के जज एसडी त्रिपाठी ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है।
इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग की श्रेणी में माना जाता है। ऐसे बच्चों की पहचान गोपनीय रखनी होती है। उन्होंने इस अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों की चर्चा करते हुए कहा कि इस कानून के तहत, बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराध करने पर कड़ी सज़ा का प्रावधान है।
इस कानून में बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के ख़िलाफ़ सख्त प्रावधान बनाया गया हैं और इसके तहत, बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराध करने वाले को ज़मानत भी नहीं मिलती है। साथ ही बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराधों के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।
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