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Jamshedpur नई कार की जगह डेंटिंग-पेंटिंग वाली गाड़ी बेचने पर एएसएल मोटर्स को 2 लाख मुआवज़ा देने का आदेश ASL Motors ordered to pay Rs 2 lakh compensation for selling a car with denting and painting instead of a new car

 


Jamshedpur (Nagendra) । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पश्चिम सिंहभूम ने एक अहम फैसले में एएसएल मोटर्स और इसके सब-डीलर को उपभोक्ता को 2,00,000/- का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना कि कंपनी द्वारा उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग वाहन की डिलीवरी की गई तथा गाड़ी में जंग और री-पेंटिंग जैसी खामियां पाई गईं, जो अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) का उदाहरण है। यह मामला दीपक कुमार ठाकुर, निवासी पुलहाटू, चाईबासा द्वारा दायर किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने 06 दिसंबर 2023 को टाटा नेक्सॉन स्मार्ट + S(P) मॉडल की बुकिंग की थी, लेकिन उन्हें पुरानी और पेंट की हुई गाड़ी दी गई जिसमें दरवाजों पर जंग, पेंट छूटने और गियर की समस्या पाई गई।



शिकायतकर्ता ने लगभग 19.86 लाख का मुआवज़ा दावा किया था। आयोग ने सबूतों, फोटोग्राफ्स और गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि डीलर और सब-डीलर ने उपभोक्ता को अलग मॉडल की गाड़ी दी और बिक्री से पहले वाहन को पेंट किया गया, जो उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है।

आयोग का आदेश :एएसएल मोटर्स (आदित्यपुर) और एएसएल मोटर्स (चाईबासा) को संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 2,00,000/- की क्षतिपूर्ति 45 दिनों के भीतर देनी होगी। तय समय पर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज भी अतिरिक्त देना होगा।



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