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Jamshedpur सड़क सुरक्षा के तहत प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-टोंड हॉर्न के उपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई Under road safety, strict action will be taken on the use of pressure horns and multi-toned horns

 


Jamshedpur (Nagendra) । सड़क सुरक्षा के तहत वाहनों में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-टोंड हॉर्न की जांच को लेकर डीटीओ श्री धनंजय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। उन्होने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी मोटर वाहनों में केवल AIS-014 एवं Bureau of Indian Standard (BIS) द्वारा स्वीकृत विशिष्टता के अनुरूप हॉर्न लगाने का प्रावधान है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194-F के तहत इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-टोंड हॉर्न का प्रयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों का भी उल्लंघन है। आम नागरिकों को इससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।



बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-टोंड हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान में यातायात पुलिस, मोटरयान निरीक्षक, सभी थाना प्रभारी एवं सड़क सुरक्षा कोषांग की टीम जांच करेगी । बैठक में ट्रैफिक डीएसपी, मोटरयान निरीक्षक, सड़क सुरक्षा टीम, जमशेदपुर स्कूली वाहन सेवा संचालक समिति, ऑटो एसोसिएशन के अध्यक्ष, बस एसोसिएशन के अध्यक्ष, मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट इम्प्लॉय यूनियन, जमशेदपुर के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।



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