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Chaibasa फरार आरोपी पर कसा शिकंजा: किरीबुरू पुलिस ने जारी की उद्घोषणा Crackdown on absconding accused: Kiriburu police issue proclamation

 


Guwa (Sandeep Gupta) किरीबुरू क्षेत्र में कानून से बचकर भाग रहे आरोपियों पर अब पुलिस का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। इसी क्रम में किरीबुरू थाना पुलिस ने एक फरार आरोपी के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर सख्त कार्रवाई करते हुए उद्घोषणा (Proclamation) जारी कर दी है। यह कार्रवाई चाईबासा स्थित न्यायिक दंडाधिकारी (J.M.F.C.) की अदालत के निर्देश पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत वाद संख्या 368/2023 में आरोपी सूरज करूवा, पिता स्वर्गीय जयपाल करूवा, निवासी प्रोस्पेक्टिंग, नियर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किरीबुरू, थाना किरीबुरू, जिला पश्चिम सिंहभूम के खिलाफ मामला दर्ज है। आरोपी पर एन.आई. एक्ट की धारा 138 (चेक बाउंस से संबंधित मामला) के तहत आरोप लगाए गए हैं। 


सूत्रों के मुताबिक, आरोपी को न्यायालय में पेश होने के लिए कई बार समन और वारंट जारी किए गए, लेकिन वह लगातार फरार रहा। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी वारंट तामील करने के प्रयास भी विफल रहे, जिसके बाद अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में किरीबुरू थाना पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर पहुंचकर उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया। यह नोटिस आरोपी के घर और आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया, ताकि स्थानीय लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और आरोपी को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जा सके। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया कानून के तहत आवश्यक है और आरोपी को अंतिम अवसर दिया जाता है कि वह अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे। 


उद्घोषणा में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित तिथि तक हाजिर नहीं होने पर आरोपी के खिलाफ धारा 83 CrPC के तहत कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। इस कार्रवाई के बाद किरीबुरू थाना पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून से बचने की कोशिश करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। फरार आरोपियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उन्हें न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा।



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