Jamshedpur (Nagendra) साकची स्थित पुराने कोर्ट परिसर में चेंबर नंबर एक ओल्ड बार भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक अधिवक्ता परमजीत कुमार श्रीवास्तव के द्वारा रखी गई जिसमें अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्रा , अक्षय कुमार झा ने बताया कि दिनांक 9 जुलाई 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय रांची के माननीय न्यायाधीश आनंद सेन के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि जिसमें पुराने कोर्ट परिसर के बाहरी चारदीवारी के अंतर्गत जितने भी झोपड़ी बनाए गए हैं उसके देखरेख की जिम्मेदारी उपायुक्त महोदय जमशेदपुर की है । इसमें किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। गौरवतलब है कि अधिवक्ता राम दुबे के द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में 200 लोगों के द्वारा अवैध रूप से झोपड़ी बनाई जाने पर और उसे अतिक्रमण करने पर एक पी आई एल रिट याचिका संख्या 4838/2026 दाखिल किया गया
जिसमें झारखंड सरकार, मुख्य सचिव झारखंड सरकार, प्रधान सचिव, उपायुक्त महोदय, अपर उपयुक्त महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक,अनुमंडल अधिकारी, अंचल अधिकारी, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र के अधिकारी, और थाना प्रभारी बिष्टुपुर को विपक्षी पार्टी बनाकर दाखिल किया गया जिसकी सुनवाई 9 जुलाई 2026 को हुई दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायधीश महोदय ने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी की देखभाल उपायुक्त महोदय की जिम्मेदारी है और यह आदेश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया । हम अधिवक्ताओं को अपना कार्य क्षेत्र समझना चाहिए इसी के साथ आज के इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हमें सोच समझ के ही कोई कदम उठाना चाहिए और जमशेदपुर जिला बार संघ को भी यह देखना चाहिए कि अधिवक्ता अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें । आज के इस बैठक में मुख्य रूप से अधिवक्ता परपति भगत रविंद्र कुमार संजय द्विवेदी विद्युत नदी सुशील कुमार शर्मा आई एन बनर्जी के साथ-साथ बहुत सारी अधिवक्ता मौजूद थे।

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