चांडिल। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के नीमडीह प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नीमडीह में नालसा तथा झालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राधिकार के पीएलवी शुभंकर महतो ने छात्राओं को बाल विवाह कानून की जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह बच्चें के मानवाधिकारों का उल्लंघन है।
यह बच्चे के स्वास्थ्य ओर कल्याण पर बेहद हानिकारक प्रभाव डालता है। इसके अतिरक्त पीएलवी ने कहा कि बाल विवाह कठोर कारावास के साथ दंण्डनीय अपराध है , जो 2 वर्ष तक का हो सकता है , या 1 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अवसर पर पुनम महतो, रिया रानी गोराय, नमिता महाली, सिल्पा महतो, प्रगति महतो, सुषमा महतो आदि उपस्थित हुए।
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