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हत्या के मामले में पति-पत्नी को न्यायालय ने सुनाया आजीवन कारावास, 10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना, Court sentenced life imprisonment to husband and wife in murder case, imposed fine of Rs 10,000


चक्रधरपुर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र के निश्चितपुर पड़सा गांव निवासी लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम द्वारा जमीन विवाद में लाठी डंडा से पीट-पीट कर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पति-पत्नी को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ  ही 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझरी थाना अंतर्गत निश्चितपुर पड़सा गांव निवासी लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम के खिलाफ मृतक लक्ष्मण हेंब्रम की पत्नी जानकी हेंब्रम के बयान पर 15 जनवरी 2022 को मंझारी थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। 

जानकी हेंब्रम ने अपने लिखित शिकायत में कहा था कि 15 जनवरी 2022 को रात के लगभग 10 बजे लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम ने जानकी के घर आए और बिना कुछ बताते हुए जानकी और उसके पति लक्ष्मण हेंब्रम पर लाठी डंडा से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों पति लक्ष्मण हेंब्रम और उसकी पत्नी जानकी हेंब्रम लाठी डांटे से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

इस घटना में लक्ष्मण हेंब्रम का सिर में गंभीर रूप से चोट लगने से घटना स्थल पर मौत हो गई। दर्ज मामले में बताया गया है कि दोनों परिवारों के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में पुलिस सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। इस मामले में लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ  ही 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं।

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