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गरीबों का राशन का कालाबाजारी करने का आरोप में डीसी के आदेश पर राशन दुकानदार हुआ निलंबित, Ration shopkeeper suspended on DC's orders for black marketing of ration to the poor


चक्रधरपुर। खाद सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिम सिंहभूम के द्वारा प्राप्त शिकायत के आलोक में जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण में अनियमित को दृष्टिगत रखते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनील खलखो के द्वारा जानकारी दिया गया कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम का अवहेलना एवं अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन के आलोक में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चक्रधरपुर के माध्यम से संसूचित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संजय सोय, अनुज्ञप्ति संख्या 02/04 ग्राम मतकमहातु, पंचायत लोहरदा, प्रखंड खूंटपानी के कुल 22 कार्ड धारी का राशन कार्ड जांच एवं बयान दर्ज किया गया। 

सभी कार्डधारियों को माह अगस्त 2023 का खाद्यान्न नहीं दिया गया एवं माह नवंबर 2023 का खाद्यान्न दुकानदार द्वारा चावल दिया गया किंतु गेहूं का वितरण नहीं किया गया। लाभुकों के द्वारा बताया गया कि डीलर के द्वारा मनमानी एवं अभद्र व्यवहार किया जाता है, जो अनुज्ञप्ति शर्तों का घोर उल्लंघन है। उक्त के क्रम में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चक्रधरपुर द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार संजय सोय, अनुज्ञप्ति संख्या 02/04 ग्राम- ग्राम मतकमहातु पंचायत लोहरदा को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी चक्रधरपुर के अनुशंसा के आलोक में जन वितरण प्रणाली दुकानदार संजय सोय, अनुज्ञप्ति संख्या 02/04 ग्राम- ग्राम मतकमहातु पंचायत लोहरदा को निलंबित किया जाता है तथा नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार रोशन जामुदा, अनुज्ञप्ति संख्या 04/04 ग्राम बाईका पंचायत लोहरदा के साथ इकाई सम्बद्व किया जाता है।

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