चक्रधरपुर। चक्रधरपुर नगर परिषद अन्तर्गत राजबाडी रोड स्थित वार्ड संख्या-10 प्लाट संख्या-124 खसरा संख्या-33 की भूमि को नगर परिषद चक्रधरपुर ने अनाबाद सर्वसाधारण की भूमि घोषित करते हुए बोर्ड लगा दिया है। नगर परिषद के इस कार्रवाई से शहर के केडिया बंधुओं को झटका लगा है। मालूम हो कि पूर्व में ही अनुमंडल पदाधिकारी ने केडिया बंधुओं को उन पर धारा 144 लागू किए जाने की नोटिस दी गई। नोटिस में कहा गया कि उक्त भूमि पर वे आ जा नहीं सकते और न ही निर्माण करा सकते हैं। नगर परिषद के अनाबाद सर्वसाधारण भूमि घोषित किये जाने के बाद अब उक्त भूमि को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है।
हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भवन में संचालित दुकानों का क्या होगा। बताते चलें कि यहां हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत के बाद कई मौके दिए जाने पर भी आरोपित केडिया बंधु प्रमाण से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके थे। पूर्व में ही एसडीओ के आदेश पर अंचलाधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी उक्त जमीन को सरकारी बताया गया था। बताते चलें कि इस स्थान पर स्थित रघुराम धर्मशाला और सार्वजनिक कुएं को ध्वस्त कर मार्केट काम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। यह सम्पत्ति अनाबाद बिहार सरकार सर्वसाधारण गैरमजरुआ आम के नाम पर दर्ज है।
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